नई दिल्ली, जुलाई 3 -- ITR Filing 2025: अगर आपकी आय टैक्स स्लैब के दायरे में आती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरना जरूरी है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की 15 सितंबर की समयसीमा नजदीक आ रही है, ऐसे में टैक्सपेयर्स को बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है। इस साल इनकम टैक्स विभाग ने धारा 143(2) के तहत डिटेल जांच के लिए लगभग 1.65 लाख मामलों को चिह्नित किया है, जो पिछले सालों की तुलना में अनुपालन जांच में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाता है। इस तरह के उपाय विसंगतियों और टैक्स चोरी के खिलाफ बढ़ती सतर्कता को दर्शाते हैं। कंप्लायंस पर जोर पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है, जिससे टैक्सपेयर्स से अपने दाखिलों में सावधानी बरतने का आग्रह किया जा रहा है।क्या है डिटेल टैक्सपेयर्स को चेतावनी दी जाती है कि ITR दाखिल करने से उस वर्ष के लिए उनके कर दायित्व समाप...
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