नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- Income Tax Return: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR फॉर्म 1 और 4 को नोटिफाई किया है। इसके साथ सूचीबद्ध शेयरों से 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले व्यक्तियों के लिए रिटर्न दाखिल करना आसान बनाया गया है। सरकार ने 80सी, 80जीजी और अन्य धाराओं के तहत दावा की गई कटौती के संबंध में फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं। इसके साथ ही करदाताओं को टीडीएस कटौती के संबंध में ITR में पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा।इन लोगों के लिए 31 जुलाई तक मौका एक बार जब आयकर विभाग द्वारा ITR दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, तो लोग वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए ITR दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। व्यक्तियों तथा जिन लोगों को अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।इस बार ...