नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- हाल ही में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर को बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई थी। इस साल 7 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल किए। हालांकि, आखिरी दिनों में कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) ने इनकम टैक्स पोर्टल में ग्लिच और स्लो स्पीड की शिकायत की, जिससे वे अपना रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए। अगर आप भी डेडलाइन चूक गए हैं, तो घबराएं नहीं। आप अभी भी एक 'विलंबित रिटर्न' (Belated Return) दाखिल कर सकते हैं।विलंबित रिटर्न क्या है? जो भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अंतिम तिथि के बाद दाखिल किया जाता है, उसे 'विलंबित रिटर्न' कहा जाता है। आयकर विभाग के अनुसार, विलंबित रिटर्न आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है। इसके मुताबिक, "यदि किसी व्यक्ति ने धारा 139(1) के तहत निर्धार...