नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- ITR Deadline: इस साल आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई की बजाय 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए है। अगर आप इस तारीख तक ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।क्यों बढ़ाई गई तारीख? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया कि ITR फॉर्म में इस साल काफी बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों की वजह से सिस्टम को तैयार होने और नए यूटिलिटी लॉन्च होने में ज्यादा वक्त लगा। इसीलिए टैक्सपेयर्स को ज्यादा वक्त देने के लिए तारीख बढ़ाई गई।क्या फिर से बढ़ेगी डेट? टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल तारीख फिर से बढ़ने की संभावना नहीं है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल ITR-1 फॉर्म जून में ही रिलीज हो गया था, जिसकी वजह से कई टैक्सपेयर्स ने पहले ह...