नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल हो जाने के बाद टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का इंतजार करते हैं। खासकर तब जब उन्होंने अधिक इनकम टैक्स का भुगतान किया हो। इसलिए, ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है कि रिफंड कब तक मिलेगा। विभाग के जारी दिशा-निर्देशों के तहत, रिटर्न दाखिल होने के तुरंत बाद ही रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। अगर उसका ई-वेरिफिकेशन तुरंत हो जाता है तो रिफंड आने में वक्त नहीं लगता है। हालांकि, कुछ मामलों में रिफंड अटक सकता है। खासकर ऐसे मामले जहां रिर्टन जमा करने के 30 दिन के भीतर ई-सत्यापन न हुआ हो या बैंक विवरण गलत हो।इसलिए जरूरी है ई-सत्यापन टैक्सपेयर जिस तारीख को आईटीआर को ई-सत्यापित करता है, उसी तारीख से रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आमतौर पर सत्यापन की तारीख से पैसा आने में 15 दिन से लेकर 2 ...