नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ITC की मशहूर सिगरेट ब्रांड 'गोल्ड फ्लेक' को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने 'गोल्ड फाइटर' और 'गोल्ड फ्लेम' नाम से सिगरेट बेच रही कंपनियों पर स्थायी रोक लगा दी। जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि सिगरेट इंडस्ट्री में 'गोल्ड' शब्द का मतलब सिर्फ गोल्ड फ्लेक से है। यह शब्द अब सामान्य नहीं रहा, बल्कि ITC का ट्रेडमार्क बन चुका है। कंपनी ने यह ट्रेडमार्क साल 1910 से अपने पास रखा है।पैकिंग, रंग, फॉन्ट - सब कॉपी किया ITC ने कोर्ट में साबित किया कि पेलिकन टोबैको कंपनी ने उसकी गोल्ड फ्लेक की पैकिंग, कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट और लोगो लगभग हुबहू कॉपी किया है। सिर्फ नाम में 'फ्लेक' की जगह 'फ्लेम' और 'फाइटर' लिख दिया। कोर्ट ने माना कि ये बदलाव मामूली हैं और ग्राहकों को धोखा देने के लिए किए गए हैं।लूज सिगरेट का खे...