पटना, अगस्त 16 -- बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 1998 बैच के अधिकारी और अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) अमित लोढ़ा के खिलाफ अभियोजन (केस चलाने) की मंजूरी दे दी है। विशेष निगरानी इकाई (SUV) में आईपीएस लोढ़ा के खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी और बीएनएस एक्ट के प्रावधानों के तहत राज्य ने केस चलाने की मंजूरी दी है। जबकि पीसी एक्ट यानि भ्रष्टाचार के आरोपों पर अभियोजन को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर उनके खिलाफ दर्ज केस में कार्यवाही शुरू की जायेगी। आपको बता दें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी आईपीएस अमित लोढ़ा, जो वर्तमान में एडीजी (राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के रूप में तैनात हैं, उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की, जो लंबित है। अमित लोढ़...