पटना, दिसम्बर 15 -- ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस को निलंबन मुक्त कर दिया गया है। जल्द ही राज्य सरकार द्वारा उनकी तैनाती की जाएगी। सोमवार को आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ आइएएस अधिकारी संजीव हंस को निलंबन मुक्त करने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। उनकी तैनाती जल्द ही करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार, उन्होंने अक्तूबर में ही पटना उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग में अपना योगदान दे दिया था। आपको बता दें मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में संजीव हंस को पटना हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। शर्त यह है कि केस की सुनवाई के दौरान वे देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे और कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। संजीव हंस के वकील डॉ. फारुख खान के मुताबिक, कोर्ट ने पाया कि दर्ज म...