लखनऊ, मई 8 -- आईएएस अभिषेक प्रकाश के लिए सोलर उर्जा संयंत्र लगाने के लिए कंपनी से एक करोड़ की रिश्वत लेने में गिरफ्तार निशांत जैन के मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। किसी की गिरफ्तारी के 40 दिन बाद तक पुलिस चाहे तो उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ और सबूतों को जुटा सकती है। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी के 45 दिन बाद कोर्ट में याचिका दायर कर निशांत से पूछताछ के लिए उसकी पुलिस रिमांड मांगी। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने तय समयसीमा के बाद कस्टडी रिमांड मांगे जाने पर पुलिस की याचिका खारिज कर दी है। इसी मामले के सामने आने के बाद इन्वेंस्ट यूपी के सीईओ रहे आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया था। अब भी वह निलंबित ही चल रहे हैं। पूरे मामले की जांच एसटीएफ भी कर रही है। अदालत ने निशांत जैन की पुलिस कस्टडी रि...