नैनीताल, दिसम्बर 17 -- हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) में कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह की नियुक्ति को विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुलपति की नियुक्ति में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और यूजीसी विनियम, 2018 का उल्लंघन हुआ है। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यूजीसी, केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा। अगली सुनवाई 10 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है।याचिकाकर्ता प्रो. नौटियाल का आरोप है कि प्रो. सिंह की कुलपति नियुक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और यूजीसी वि...
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