नई दिल्ली, मार्च 31 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एचआईवी से पीड़ित लोगों को रोजगार में उचित सुविधा प्रदान करना अधिकारियों का कानूनी दायित्व है। हाई कोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें अर्धसैनिक बलों में एचआईवी से पीड़ित तीन लोगों को पदोन्नति और नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों में तीन पुरुषों को पदोन्नति और नियुक्ति से इनकार करने वाले आदेश को खारिज कर दिया। ये तीनों एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे। वर्तमान मामले में दो याचिकाकर्ताओं बीएसएफ और सीआरपीएफ में कांस्टेबल को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था, जबकि तीसरे मामले में बीएसएफ में प्रोबेशन पर चल रहे कांस्टेबल को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें केवल एचआईवी पॉजिटिव होने के आधार पर उनकी पदोन्नति और नियुक्ति से वंचित कर ...