नई दिल्ली, दिसम्बर 28 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 16 साल की रेप पीड़िता गर्भवती को बच्चे को जन्म देने की इजाजत दी है। यही नहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को डिलीवरी का खर्च वहन करने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता ने आरोपी से शादी की है ऐसे में बिना उसकी सहमति के गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकारी डिलीवरी की जिम्मेदारी संभालेगी। कोर्ट ने बच्चे की डिलीवरी भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल में एक्सपर्ट मेडिकल टीम की देखरेख में करवाने के निर्देश दिए हैं। यह भी पढ़ें- 'बोले कि अधिकारी नहीं हैं, सोमवार को आइए', CBI ऑफिस पहुंची उन्नाव रेप पीड़िता यह भी पढ़ें- बेटी ने असहनीय पीड़ा झेली है, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी; उन्नाव रेप पीड़िता की मां यह भी पढ़ें- नींद की 45 गोलिय...
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