नई दिल्ली, अक्टूबर 14 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चेक बाउंस मामले में एक मुकदमे का सामना कर रहे अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत देते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी। यादव ने इस याचिका के जरिए हाईकोर्ट से दीपावली समारोह में शामिल होने के लिए यूएई के दुबई शहर में जाने की अनुमति मांगी थी और अपना पासपोर्ट देने का आग्रह किया था। जिसके बाद मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ यादव को यह अनुमति दे दी। इस दौरान उन्होंने यादव को अदालत की रजिस्ट्री में एक लाख रुपए की सावधि जमा रसीद (FDR) जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही अभिनेता को अपना ऐसा मोबाइल नंबर व ईमेल एड्रेस भी देने के लिए कहा, जो दुबई में उनके प्रवास के दौरान (17 से 20 अक्टूबर तक) सक्रिय रहना चाहिए। साथ ही पीठ ने कहा कि यादव के वह...