रांची, अगस्त 30 -- झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जल संसाधन विभाग के चार वरिष्ठ अधिकारियों को अदालती अवमानना ​​का दोषी ठहराते हुए उन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने यह कार्रवाई एक पूर्व कर्मचारी को बकाया वेतन देने के संबंध में अदालती आदेश का पालन न करने पर की। अदालत लखन प्रसाद यादव द्वारा अदालती आदेशों का पालन न करने के लिए दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें उनके बकाया वेतन के रूप में करीब 13 लाख रुपए मिलना था। हालांकि अधिकारी इस राशि का भुगतान समय पर करने में विफल रहे। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने अधिकारियों को जुर्माना राशि महापंजीयक कार्यालय के माध्यम से झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) में जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने जिन चार अधिकारियों पर यह जुर्माना लगाया, उनके नाम प्रमुख सचिव प्र...