रांची, अगस्त 6 -- झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पंचायती राज विभाग को छह सितंबर तक पेसा नियमावली लागू करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर अगली सुनवाई यानी छह सितंबर तक सचिव को स्पष्टीकरण देने को कहा है। इससे पहले दाखिल अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव से पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पेसा नियमावली लागू करने में इतनी देर क्यों हो रही है। हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में ही कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सरकार को दो माह में नियमावली बना कर उसे लागू करने का निर्देश दिया था। लेकिन, इसका पालन नहीं किया गया। इसपर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने अवमानना याचिका दाखिल की। प्रार्थी के वकील वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि 2...