नई दिल्ली, अगस्त 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से सोमवार इनकार कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेतन चंद्रकांत अहिरे द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अहिरे ने अपनी याचिका में फर्जी मतदान के आरोपों पर चुनाव की वैधता पर सवाल उठाए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इससे पहले 25 जून, 2025 को यह याचिका खारिज कर दी थी। विक्रोली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अहिरे ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 20 नवंबर, 2024 को हुए विधानसभा चुनावों में मतदान के दिन शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने के बाद 75 लाख फर्जी मतदाताओं ने वोट डाले। उन्होंने महाराष्ट...
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