नई दिल्ली, मार्च 24 -- हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट में FASTag की अनिवार्यता और गैर-FASTag वाहनों से दोगुना टोल वसूलने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। हालांकि, अब कोर्ट ने सरकार और NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह फैसला राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के आधार पर दिया गया है। आइए, इस फैसले के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह भी पढ़ें- पुलिस ने ठोका Rs.54,500 का तगड़ा चालान, कार से सड़कों पर कलाकारी करना पड़ गया भारीFASTag और डबल टोल वसूली को कानूनी मान्यता महाराष्ट्र के एक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) में दावा किया गया था कि गैर-FASTag वाहनों से दोगुना टोल लेना अवैध है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कहा था कि कैश लेन को पूरी तरह से FASTag लेन में बदलना कानून का उल्लंघन है। ह...
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