मुजफ्फरपुर, जनवरी 8 -- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता उसके जारी होने से एक साल तक है। वित्तीय वर्ष इसकी मान्यता नहीं मानी जाएगी। उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग ने सभी जिलों में यह सूचना जारी करवाने का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में बुधवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा में राज्य आयोग के सामने यह मामला आया। इसपर आयोग ने स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता का आधार वित्तीय वर्ष की समाप्ति नहीं है। समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों-आम लोगों से उच्च जाति के पिछड़े परिवारों के विकास को लेकर सुझाव मांगे गए ताकि आगे चलकर इसपर प्रस्ताव तैयार कर क्रियान्वित कराया जा सके। आयोग के अध्यक्ष डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष राजीव रंजन, जय कृष्ण झा ने उच्च जाति में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के सशक्तीकरण को लेकर यह समीक्षा क...
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