कोलकाता, नवम्बर 20 -- कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईपीएफओ को झटका दिया है। हाई कोर्ट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन (CMO) यूनिट के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन ऑप्शन को खारिज करने वाले EPFO के आदेश को रद्द कर दिया है। रिटायर हो चुके कर्मचारियों की याचिकाओं को मंजूरी देते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि 31 जनवरी, 2025 को या उससे पहले, या अथॉरिटी द्वारा समय बढ़ाने से पहले जमा किया गया कोई भी जॉइंट ऑप्शन एप्लीकेशन, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) स्वीकार करेगा। 14 नवंबर को याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए, जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) ने निर्देश दिया कि कर्मचारियों द्वारा पेंशन स्कीम में अंतर योगदान राशि को लागू ब्याज के साथ EPFO को भेजने पर, उनके भेजने के अगले महीने से उन्हें ज्यादा पेंशन दी जा...
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