नई दिल्ली, नवम्बर 1 -- Employee Enrollment Scheme 2025: ईपीएफओ के तहत कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत हो चुकी है। एक नवंबर, 2025 से लागू होने वाली इस योजना में प्रावधान है कि यदि पहले कटौती नहीं की गई है तो नियोक्ताओं को कर्मचारी के हिस्से का अंशदान भेजने की जरूरत नहीं होगी और केवल 100 रुपये का नाममात्र दंडात्मक हर्जाना लागू होगा। इस योजना का मकसद नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पात्र कर्मचारियों की स्वेच्छा से घोषणा और नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।कौन-कौन है पात्र? एक जुलाई, 2017 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच किसी संगठन में शामिल होने वाले सभी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र होंगे। कर्मचारी नामांकन योजना 2025 उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो नियोक्ता द्वारा घोषणा की नियत तिथि तक जीवित और कार्यरत हैं। सभी प्रतिष...
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