नई दिल्ली, मार्च 7 -- MUDA केस में CM सिद्धारमैया की पत्नी को राहत, हाईकोर्ट ने ED का समन किया खारिज कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया। यह समन मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) घोटाले से जुड़ा था। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल-न्यायाधीश पीठ ने न सिर्फ पार्वती बल्कि राज्य के मंत्री बैरथी सुरेश के खिलाफ भी जारी समन को खारिज कर दिया। सुरेश को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, हालांकि वह इस मामले में आरोपी नहीं थे। यहां पढ़ें पूरी खबरमहरंग बलोच कौन? नाम से कांपती है पाकिस्तान सरकार, नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की जानी-मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और बलोच यकजहती कमेटी की संगठक...