नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, मई 24 -- दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने संबंधित कॉलेजों और संस्थानों के विभागों में शिक्षकों (सहायक प्रोफेसर-लेक्चरर) की वरिष्ठता नियमों को पारित कर दिया है। इसके तहत अब शिक्षकों की वरिष्ठता आयु जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। डीयू के डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणी की अध्यक्षता में इस विषय पर कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट पर विचार के बाद यह नियम पारित कर दिए गए।  कमेटी ने पाया कि कॉलेजों के बीच बहुत सारी चिंताएं हैं कि वरिष्ठता निर्धारित करते समय कौन सी पद्धति अपनाई जाए। खासकर तब जब सभी मामलों में सापेक्ष योग्यता और अन्य चीजें समान होती हैं। सभी पहलुओं पर विचार के बाद कमेटी ने राय दी कि जो शिक्षक उम्र में बड़ा है, उसे उस शिक्षक से वरिष्ठ माना जाएगा, जो उम्र में छोटा है। यदि...