दिल्ली, मई 29 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपीएस,द्वारका से हाल ही में बढ़ी हुई स्कूल फीस न चुकाने के कारण निकाले गए छात्रों को अपनी कक्षाओं में वापस लौटने की इजाजत दे दी है। इसके लिए छात्रों के माता-पिता को बढ़ी हुई स्कूल फीस का 50 प्रतिशत जमा करना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि 50 प्रतिशत की यह छूट केवल बढ़ी हुई फीस वाले हिस्से पर है और आधारभूत फीस (Base Fee) पूरी तरह से चुकानी होगी। जस्टिस विकास महाजन ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक शिक्षा विभाग (DoE) यह तय नहीं कर लेता कि फीस बढ़ोतरी सही है या नहीं और फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर दायर मामले का निपटारा नहीं हो जाता। कोर्ट ने कहा,"यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के बच्चों को मौजूदा याचिका के लंबित रहने तक अपनी संबंधित कक्षाओं में पढ़ाई जारी रखने की...