नई दिल्ली। एएनआई, अप्रैल 8 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में सोमवार को जांच अधिकारी (आईओ) को फेसबुक और इंस्टाग्राम से संबंधित जांच की स्थिति स्पष्ट करने को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही कोर्ट इस मामले में आरोपी भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेता आदेश गुप्ता को जमानत दे दी है। यह मामला आम आदमी पार्टी के (आप) नेता और सांसद राघव चड्ढा की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) पारस दलाल ने आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और बयान दर्ज करने में खामियों को लेकर चार जांच अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें अदालत के आदेश का पालन करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में इंस्टाग्राम और फेसबुक को दिए गए ...