उज्जैन, अक्टूबर 15 -- मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने अगले 2 महीने तक कई तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। रैली, धरना-प्रदर्शन और डीजे आदि को बैन किया गया है। बताया जा रहा है कि जिले में यह आदेश आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। हालांकि वैवाहिक एवं सामाजिक संस्कार के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक छूट रहेगी।धारदार हथियार, हॉकी और डंडा लेकर चलने पर रोक उज्जैन कलेक्टेर के इस आदेश में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा ओर ना ही किसी प्रकार से दुरुपयोग करेगा। बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक...