नई दिल्ली, जनवरी 29 -- दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बुरी खबर है। दिल्ली नगर निगम अनधिकृत कॉलोनियों और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में विधायक निधि से विकास कार्य नहीं करेगा। इस संबंध में 24 जनवरी की तारीख से दिल्ली नगर निगम ने आदेश जारी किया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निगम अधिनियम के तहत सार्वजनिक सड़कों और जगहों पर ही निगम की ओर से विकास कार्यों का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के फंड से विकास कार्यों को निगम प्रशासन नहीं करता है। इस बारे में निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह आदेश एक रूटीन कार्यवाही है। मास्टर प्लान 2021 और निगम के नियमों के मद्देनजर सिर्फ सार्वजनिक सड़कों व जगहों, अधिकृत कॉलोनियों के आसपास के क्षेत्र में विकास कार्यों को निगम...