नई दिल्ली, जून 29 -- दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 जुलाई 2025 से बड़ा कदम उठाया है। अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को न तो पेट्रोल पंपों पर फ्यूल मिलेगा और न ही वे सड़कों पर चल सकेंगे। लेकिन, CNG गाड़ी चलाने वालों के लिए राहत की खबर है। फिलहाल, 15 साल से पुरानी CNG गाड़ियों को इस बैन से बाहर रखा गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। यह भी पढ़ें- मारुति और टोयोटा ला रही 3 धांसू SUV, इनमें EV भी होगी शामिलक्या है नया नियम? 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन अब पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं भरवा पाएंगे। ऐसे वाहनों को जैसे ही पहचाना जाएगा, तुरंत जब्त कर स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा। ये नियम दिल्ली सरकार, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमों द्...