बेंगलुरु, अक्टूबर 8 -- देश के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आखिरकार आधिकारिक शिकायत दर्ज कर ली गई है। घटना के 2 दिन बाद बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार को राकेश किशोर के खिलाफ 'जीरो एफआईआर' (शून्य प्राथमिकी) दर्ज की है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब है कि शून्य प्राथमिकी पूरे देश में कहीं भी दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध किसी अन्य जगह पर भी हुआ हो। अधिकारियों ने बताया कि FIR अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भक्तवचला की शिकायत के बाद दर्ज की गई है। आरोपी राकेश किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 133 (गंभीर उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति का अपमान करने के इ...