नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- केंद्र ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत लगभग 2000 मेडिकल प्रक्रियाओं की दरों में बदलाव किया है। यह संशोधन 13 अक्टूबर से लागू होगा। CGHS से जुड़े सभी स्वास्थ्य संस्थानों और सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों व अन्य लाभार्थियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर भी लागू होगा। नैटहेल्थ-हेल्थकेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष अमीरा शाह ने कहा, 'हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह सुधार पहले दी गई GST राहत के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।' यह भी पढ़ें- भारत फिर भी आगे. ट्रंप के टैरिफ टेंशन के बीच बोले जयशंकर; PAK पर क्या कहा नई CGHS दरें अस्पताल की गुण...
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