पटना, दिसम्बर 30 -- CBSE: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूल मान्यता उपविधि में संशोधन किया है, जो नए शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 से मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों पर लागू होगा। नए शैक्षणिक सत्र से संबद्धता के लिए विद्यालय बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के भी आवेदन कर सकेंगे।CBSE की नई मान्यता नीति: 'सरस पोर्टल' से होगा आसान आवेदन अब तक स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य था। लेकिन अब स्कूल बिना शिक्षा विभाग से मान्यता के सीधे सीबीएसई के सरस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पुरानी व्यवस्था भी इसके साथ जारी रहेगी। आवेदन प्राप्त होने के बाद सीबीएसई बोर्ड स्वयं संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग से संपर्क करेगा और आवश्यक स्वीकृति मांगेगा। विभाग को बोर्ड से पत्...