प्रयागराज, जून 20 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएए, एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इनके खिलाफ दावा अधिकरण मेरठ द्वारा 11 लाख रुपये से अधिक के अवार्ड के आदेश और वसूली पर रोक लगा दी है। रोक इस शर्त के साथ लगाई गई है कि याची अपने व्यक्तिगत अवॉर्ड की धनराशि का 50 प्रतिशत एक माह के भीतर जमा करेंगे। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। सोनू और 54 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सुनवाई की। याचियों के अधिवक्ता सैयद अली मुर्तजा का कहना था कि याचियों पर सीएए, एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए जांच अधिकारी ने मेरठ दावा अधिकरण में याचिका दाखिल की। दावा अधिकरण ने रिकवरी का डै...
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