मेरठ, मई 15 -- उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली, दावा न्यायाधिकरण मेरठ ने रामपुर में वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर हुई हिंसा पर बड़ा फैसला दिया है। फैसले में दावा न्यायाधिकरण ने 195 बवालियों से 11 लाख आठ हजार 901 रुपये की वसूली का आदेश दिया है। दावा न्यायाधिकरण मेरठ में रामपुर पुलिस ने वर्ष 2022 में मामला दर्ज कराते हुए 21 दिसंबर 2019 को सीएए हिंसा को लेकर हुए बवाल में लाखों रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान में 197 बवालियों से 11 लाख से अधिक की राशि वसूली की गुहार लगाई थी। इस पर दावा न्याधिकरण ने राज्य सरकार बनाम इस्लाम आदि का मामला दर्ज कर सुनवाई शुरू की थी। दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार सिंह, सदस्य गरिमा सिंह और दावा आयुक्त आलोक पांडेय की बेंच ने लगातार सुनवाई की। सभी आरोपी बवालिय...