नई दिल्ली, फरवरी 3 -- बजट में टैक्सपेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें 12 लाख रुपये तक की इनकम पर विशेष कर छूट (रिबेट) बढ़ाकर इसे कर पूरी तरह कर मुक्त किया गया है। हालांकि, सैलरी के साथ कैपिटल गेन से हुई आमदनी के मामलों में भले ही कमाई 12 लाख रुपये से कम हो, फिर भी इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा। इसका कारण विशेष प्रकार की आय पर लागू इनकम टैक्स रूल्स हैं।यहां विशेष कर छूट का लाभ नहीं बजट में यह प्रस्ताव दिया गया है कि धारा -87ए के तहत रिबेट का फायदा केवल सैलरी से हुई कमाई पर ही मिले। अगर सैलरी के अलावा किसी अन्य स्रोतों से आय हुई है, जो कैपिटल गेन के दायरे में आती है तो रिबेट का लाभ सीमित हो जाएगा। यानी ऐसे मामलों में रिबेट सिर्फ सैलरी से हुई आय पर मिलेगी, कैपिटल गेन इनकम पर नहीं। इस आय पर शॉर्ट टर्म या...
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