नई दिल्ली, दिसम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एनसीआर क्षेत्र में बीएस-4 (BS IV) मानकों से कम मानक वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के साथ बुधवार को साफ कर दिया कि दिल्ली की सड़कों पर अब केवल बीएस-4 मानक या उससे ऊपर की श्रेणी के वाहन ही दौड़ सकेंगे। सर्वोच्च अदालत के इस आदेश का मकसद पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगाम लगाना है ताकि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के इस नए आदेश के बाद अब अधिकारी उन पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पाएंगे जो बीएस-4 मानकों को पूरा नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उसके 12 अगस्त के उस पिछले आदेश में संशोधन करता है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ओवरएज वाहनों...
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