पटना, मार्च 28 -- 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की छात्रों की अर्जी को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आयोग को मुख्य परीक्ष कराने का आदेश दिया है। जिसके लिए हाई लेवल कमेटी का गठन और मेन्स परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। इससे पहले 19 मार्च को कोर्ट ने केस का फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता पीके शाही ने हाई कोर्ट को बताया कि आवेदकों की ओर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। सरकार ने दावा किया कि 70वीं पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। आयोग की ओर से जारी सभी दिशा निर्देश को पालन किया गया था। महाधिवक्ता ने कहा कि परीक्षा केंद्र के बाहर प्राइवेट कोचिंग संस्थान के लोगों के साथ-साथ परीक्षार्थियों के परिजन मौजूद थे। उन्हें परीक्षा केंद्र से दूर रखने के लिए प...