नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी के वकील ने जहां उसे बेकसूर साबित करने की कोशिश की, वहीं पुलिस ने जमानत का विरोध किया। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है।'जानबूझकर नहीं किया गया अपराध' गगनप्रीत के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि यह 'गैर-इरादतन हत्या' का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि गगनप्रीत कोई डॉक्टर नहीं है और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि घायल व्यक्ति की मौत कितने समय में हो सकती है। वकील ने यह भी बताया कि गगनप्रीत फरार होने वाली नहीं है और उसने जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि उसका मोबाइल और गाड़ी पुलिस को सौंप दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस हादसे से पूरा परिवार पीड़ित है...