दरभंगा, मई 27 -- दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट के मंगलवार को अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव समेत दो लोगों को आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने धारा 506 के तहत सजा सुनाई है। जिससे बाद मिश्री लाल की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार को अपराह्न चार बजे पुलिस अभिरक्षा में विधायक मिश्रीलाल यादव व सुरेश यादव को न्यायालय कक्ष में उपस्थित किया गया। वहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई। न्यायालय से बाहर निकलने के बाद विधायक मिश्री लाल यादव ने कहा कि मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं। मैं इस आदेश के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में गुहार लगाऊंगा। उधर, सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियुक्तों के अधिवक्ता ने न्यायालय से प्रोबेशन ऑफ ऑफे...