प्रधान संवाददाता, जून 30 -- बिहार में जारी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कार्यक्रम के तहत जो लोग मतदाता पहचान पत्र के लिए दस्तावेज का सत्यापन नहीं कराएंगे उनका नाम सूची से काट दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने इस बात की जानकारी दी। डीएम ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने जिन दस्तावेजों को मान्यता दी है उसे ही जमा किया जा सकता है। आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को दस्तावेज की सूची में शामिल नहीं किया गया है। दस्तावेज सत्यापन की समय सीमा 26 जुलाई तक है। इस दौरान जिले में लगभग 5 हजार बीएलओ घर-घर जाएंगे। डीएम ने बताया कि किसी कारणवश मतदाता 26 जुलाई तक दस्तावेज का सत्यापन नहीं कर पता है, तो उसके बाद उसे मतदाता ...