पटना, नवम्बर 3 -- Bihar Elections: छह नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है। पटना हाई कोर्ट ने से तेजस्वी यादव और पशुपति पारस को झटका लगा है। मोहनिया से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन और घोसी से राष्टीय लोक जन शक्ति के प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह का नामांकन रद्द किये जाने को लेकर हाई कोर्ट में दायर अर्जी को खारिज कर दिया गया है। न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव अर्जी दायर कर चुनाव को चुनौती दे सकते हैं। तकनीकी कारनो से इन दोनों का नामंकन रद्द कर दिया गया था। शनिवार को कोर्ट ने दोनों याचिकाओ पर एक साथ सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों आवेदकों की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम और अवनीश कुमार ने दलील पेश करते हुए कोर्ट को बताया था कि निर्वाची पदाध...