हिन्दुस्तान ब्यूरो, जून 30 -- बिहार में 25 जून से शुरू मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 26 जुलाई तक किसी कारणवश अगर कोई मतदाता गणना फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो उनके लिए चुनाव आयोग ने विकल्प दिया है। ऐसे मतदाता दावा-आपत्ति के समय आवेदन दे सकेंगे। आयोग की ओर से 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दावा-आपत्ति का समय तय किया गया है। उन्हें फार्म-6 और उसके साथ घोषणा पत्र (एनेक्चर डी) के साथ नाम जोड़ने के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि, आयोग का प्रयास है कि हर पात्र मतदाता 26 जुलाई के पूर्व मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में शामिल हो और उनका नाम इसमें शामिल किया जाए। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, पात्र मतदाताओं के लिए आयोग द्वारा मतदान के दस दिनों पूर्व तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अवसर प्रदान किया जाता रहा है। वहीं, परदेश में र...