पटना, नवम्बर 3 -- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। जिसमें 121 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदाताओं को वोट करने के लिए फोटो लगा वोटर कार्ड लेकर बूथ पर जाना होगा। जिसे दिखा कर मतदान कर सकेंगे। लेकिन किसी कारणवश वोटर कार्ड नहीं दिखा पाए तो भी वे अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 फोटोयुक्त डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी गई है। बूथ पर मतदाता की पहचान के लिए, वोटर को अपना वोटर आईडी (एपिक) या इनमें से किसी एक मूल फोटो पहचान दस्तावेज को दिखाना होगा। जिन्हें चुनाव आयोग ने स्वीकृति दी है। हालांकि वोटिंग के दिन मतदान के लिए वोटर का मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। वोटर कार्ड नहीं होने पर आप इन 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।ये होंगे मान्य दस्तावेज 1-आधार कार्ड...