नई दिल्ली, अगस्त 5 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने देश के उन 660 अध्यापक शिक्षा संस्थानों को बड़ी राहत दी है जिनकी मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से रद्द कर दी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (पीएआर) जमा न करने के चलते एनसीटीई ने जून माह में देश के 2962 अध्यापक शिक्षा संस्थानों की मान्यता रद्द की थी। अब कोर्ट ने 2962 में से 660 टीचर ट्रेनिंग संस्थानों की मान्यता रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन टीचर ट्रेनिंग संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बीएड, डीएलएड, एनटीटी, बीपीएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में दाखिले देने की अनुमति भी दे दी है। एनसीटीई ने 23 जुलाई से 1 अगस्त के बीच जारी नोटिस में कहा कि अदालत का आदेश इन संस्थानों को काउंसलिंग में भाग लेने और 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को एडमिशन देने क...