नई दिल्ली, जून 18 -- भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को कोच्चि टस्कर्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कोच्चि टस्कर्स के मालिकों के पक्ष में 538 करोड़ रुपये के आर्बिट्रल अवॉर्ड को सही करार दिया। बीसीसीआई ने कोच्चि टस्कर्स टीम को साल 2011 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद कोच्चि टीम ने बीसीसीआई के खिलाफ आर्बिट्रेशन केस किया था। फ्रेंचाइजी सिर्फ एक आईपीएल सीजन में खेली और अंक तालिका में आठवें स्थान पर रही थी। जज आरआई चागला ने बीसीसीआई बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामले में कहा कि अदालत मध्यस्थ के निष्कर्षों पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा, "मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत इस न्याय...