नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी नियुक्ति को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जे.के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने प्रोफेसर मुजफ्फर उरुज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में प्रोफेसर की नियुक्ति को बरकरार रखा था। गौरतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति की नियुक्ति के मामले में पहले मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्याय मूर्ति एनवी अ...