नई दिल्ली, जनवरी 14 -- झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 120 में (आरक्षित को छोड़कर) से 60 छात्रों का रजिस्ट्रेशन रोके जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। साथ ही मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। आदेश डीआईटी (धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) की रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी। रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डीआईटी को 30 अप्रैल 2025 को मान्यता दी थी। इसके बावजूद झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी) द्वारा छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका गया। अदालत ने इसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए बेहद गंभी...