नई दिल्ली, जून 21 -- गुजरात उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) 19 में फेल हुए एक एलएलएम डिग्री होल्डर की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को नोटिस जारी किया है। उर्वी ने एआईबीई में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एग्जाम कराने वाले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रीचेकिंग के बाद भी उसकी असफलता की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई। आपको बता दें कि एआईबीई लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय सर्टिफिकेशन एग्जाम है। प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए यह परीक्षा दी जाती है। इससे लॉ ग्रेजुएट्स को लॉ में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलती है। लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी यह परीक्षा दे सकते हैं। याचिका उर्वी आचार्य नाम की उम्मीदवार ने दायर की, जिनके पास क्रिमिनल लॉ में एलएलएम की डिग्री है। एआईबीई एक ओपन ...
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