प्रयागराज, मार्च 1 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा के विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र पद पर कार्यरत अली रजा के वेतन खाते से प्रत्येक माह 20 हजार रुपये उनकी पत्नी को गुजारा भत्ते के रूप में भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश सोनभद्र को तीन सप्ताह में 50 हजार रुपये वाद खर्च सहित पूरा बकाया छह माह में भुगतान सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने शबाना बानो की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी जिसे पत्नी के कानूनी अधिकारों की जानकारी है, उसने गुजारा भत्ता देने की बजाय कानूनी प्रक्रिया में उलझाए रखा। पारिवारिक न्यायालय के आदेश के बावजूद पत्नी को गुजारा भत्ते का भुगतान नहीं किया। ऐसा करके पति ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। पत्नी के साथ...