पटना, फरवरी 11 -- बिहार के विद्यालयों अथवा अन्य शैक्षणिक भवनों समेत किसी भी तरह के निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी से जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) मुक्त होंगे। नयी व्यवस्था में अब सभी तरह के निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (बीएसआईडीसी) के माध्यम से ही कराये जायेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति के जरिए होने वाले निर्माण का दायित्व भी बीएसआईडीसी को दिया जा रहा है। नये वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी एक अप्रैल, 2025 से नयी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों और अन्य के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने दिशा-निर्देश जारी किया है। उम्मीद जतायी जा रही है कि जल्द ही इसको लेकर विधिवत पत्र जिलों को जारी कर दिया जाएगा। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं...