नई दिल्ली, फरवरी 19 -- आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को बुधवार को एक अच्छी खबर मिली। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें राहत देते हुए उनके खिलाफ की गई आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। भाजपा नेता सूरजभान चौहान की तरफ से दायर की गई इस शिकायत को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मामला दायर करने में काफी देरी की गई है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने केस को खारिज किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानहानि का कथित अपराध सितंबर 2018 में किया गया था, और इस मामले में शिकायत दर्ज करने की समय सीमा तीन साल थी। लेकिन इसकी शिकायत इस अवधि के गुजरने के बाद की गई है। साथ ही अदालत ने कहा कि माफी की मांग को लेकर देरी से शिकायत करने के पीछे भी याचिकाकर्ता द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए वह कानून के अनुसार न्यायोचित नहीं हैं। यह भी पढ़ें- LI...