नैनीताल, अक्टूबर 8 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए मृतक लोकगायक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने मंगलवार को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर एक अपील को खारिज करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एक दुर्घटना में मारे गए पेशेवर गायक परवेंद्र सिंह उर्फ पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। एकलपीठ ने बीमा कंपनी के उन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें मृतक की आय और वाहन चालक की लापरवाही पर सवाल उठाया गया था। मामला 9 जून 2018 को हुई एक हादसे से संबंधित है। जब गौनियारो हैड़ाखान से हल्द्वानी जा रही कार मुरकुड़िया के पास खाई गिर गई...